रायपुर - कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया के मृत्यु होने के कारण जीवन-यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या. रायपुर द्वाराउनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है।
परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था जिनकी मृत्यु कोरोना से हो गई हो तो उनके उस परिवार का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाना है। योजनांतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये अधिकतम राशि 5 लाख रूपये का ऋण दिया जायेगा, जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा।
इस योजना के तहत रायपुर जिले का ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग समुदाय के हो तथा जिनकीे आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो आवेदन कर सकते हंे। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रूपये तक होनी चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।